इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 व्हीकल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाया आगे

इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 व्हीकल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाया आगे

कोरोना वायरस संकट को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कार डीलर पहले अपने बीएस 4 स्टॉक को खाली करने के लिए भारी छूट की पेशकश कर रहे थे, लेकिन अब यह योजना लॉकडाउन के कारण बंद है। कोरोनेवायरस लॉकडाउन हटने पर डीलरशिप को बीएस 4 वाहनों की अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचने की अनुमति दी जाएगी। 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त यह रखी गई है कि  डीलर्स को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केवल 10 दिनों के अंदर बीएस4 व्हीकल्स की इंवेट्री बेचनी होगी। 

बीएस4 वाहन जो पहले ही बेचे जा चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण पंजीकृत नहीं हो सके हैं, उन्हें भी इस अवधि में रजिस्टर्ड किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि  अनसोल्ड इन्वेंट्री का केवल 10 प्रतिशत उस अवधि में बेचा जा सकता है और यह समय सीमा दिल्ली / एनसीआर क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। 

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में इसी मामले में सुनवाई की थी। तब ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के कारण बीएस4 वाहनों की बिक्री नहीं होने के कारण फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने देश की शीर्ष न्यायपालिका निकाय से एक महीने की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को आगे बढ़ाने के आग्रह को खारिज कर दिया था। हालांकि, जब FADA ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के आधार पर उसी अनुरोध को फिर से दोहराया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी। समय सीमा बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कार मैन्यूफैक्चरर्स और डीलरों को अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन इस फैसले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला तो यह कि केवल 10 प्रतिशत वाहन ही बेचे जाने पर सहमति क्यों प्रदान की गई है जबकि डीलर्स के पास इंवेट्री का स्टॉक ज्यादा है? और दूसरा कि डेडलाइन बढने की अवधि दिल्ली एनसीआर में क्यों लागू नहीं की जा रही है? हम भी ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब इसे लेकर कोई सकारात्मक जवाब मिलेगा तो इस बारे में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। 

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