आगरा: शनिवार से आगरा में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे के बाद घूमते मिले तो देना पड़ेगा जुर्माना

संक्षेप:

  • जिले में 486 सक्रिय मरीज हैं
  • आगरा में शनिवार से नाइट कर्फ्यू
  • रात 10 के बाद बाहर घूमे तो लगेगा जुर्माना

आगरा । कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई जगह रात्री कर्फ्यू लगा दिया गया है. अब इनमें आगरा का नाम भी शामिल हो गया है. बता दें कि शनिवार से आगरा में नाइट कर्फ्यू लग रहा है. इसका समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का रहेगा.
 
नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर जुर्माना

जिले में 486 सक्रिय मरीज हैं। शुक्रवार को संख्या 500 से ऊपर पहुंच सकती है। इसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू में कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई हैं, लेकिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान यदि कोई बाहर घूमता मिला तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। 
 
डीएम प्रभु एन. सिंह

जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बृहस्पतिवार शाम को सीएमओ और एसएसपी के साथ बैठक के बाद बताया कि शनिवार रात से रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। इसमें प्रमुख चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग करेगी। रात में बाजारों में गश्त होगी। रात्रि कर्फ्यू की मियाद व अन्य तैयारियों पर शुक्रवार को बैठक होगी। नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। 
 
‘नाइट कर्फ्यू सिर्फ एक दिखावा’

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आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-4 निवासी एसपी धाकरे ने कहा कि छह महीने से बाजार, ऑफिस,  और संक्रमितों के घर पर सैनिटाइजेशन तक तो हो नहीं रहा है। रात्रि कर्फ्यू से कोई असर नहीं होगा। यह केवल दिखावे की कार्रवाई है। वहीं, विभव नगर निवासी अखिलेस चौधरी ने कहा कि प्रशासन दिखावा कर रहा है, काम नहीं। दिन में बाजार, ऑफिस, सड़कों पर न मास्क न दो गज की दूरी। रात में जब कोई होता ही नहीं तो कर्फ्यू का क्या मतलब, दिन में सख्ती करें।
 
रात में ये सेवाएं खुली रहेंगी

- बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
- माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।

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