हाथरस गैंगरेप-मर्डर केस:वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो सकी आरोपी रामू की याचिका पर सुनवाई

संक्षेप:

हाथरस: हाथरस के बूलगढ़ी गांव की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या के प्रकरण में एक आरोपी रामू ने जमानत याचिका दाखिल की है। जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते बहस नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस प्रकरण में 29 जनवरी को सुनवाई करेगा।

हाथरस: हाथरस के बूलगढ़ी गांव की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या के प्रकरण में एक आरोपी रामू ने जमानत याचिका दाखिल की है। जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते बहस नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस प्रकरण में 29 जनवरी को सुनवाई करेगा।

दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे, CRPF की सुरक्षा में कोर्ट पहुंचा भाई

बुधवार को आरोपी रामू की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए CRPF की सुरक्षा व्यवस्था में पीड़िता का भाई जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचा। इसके अलावा पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा और भागीरथ सोलंकी और आरोपी पक्ष की तरफ से वकील मुन्ना सिंह पुंडीर और विशंभर सिंह मौजूद रहे। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते अब जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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क्या है पूरा मामला?

हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई। मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि, पुलिस का दावा था कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। UP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में भी यह बात कही थी।

CBI की चार्जशीट में हत्या से पहले गैंगरेप की पुष्टि

इस मामले में योगी सरकार ने ही CBI जांच की सिफारिश की थी। 11 अक्टूबर को CBI की गाजियाबाद यूनिट ने चंदपा कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर मुख्य आरोपी संदीप पर मामला दर्ज किया। 18 दिसंबर 2020 ने CBI ने इस प्रकरण में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र हाथरस के स्पेशल SC-ST न्यायालय में IPC की धारा 302, 376 A और D व 354 के तहत सौंप दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि चारों आरोपियों ने हत्या करने से पहले पीड़ित से गैंगरेप किया था।

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