हाथरस केस:डिवीजन बेंच के जज के छुट्टी पर; अब सुनवाई के लिए नई डेट मिलेगी; CBI को दाखिल करनी थी स्टेटस रिपोर्ट

संक्षेप:

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस केस की सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस राजन रॉय व जसप्रीत सिंह के छुट्टी पर होने से सुनवाई टल गई है। अब नई तारीख मिलेगी। इससे पहले 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी और जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था। तब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की थी।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस केस की सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस राजन रॉय व जसप्रीत सिंह के छुट्टी पर होने से सुनवाई टल गई है। अब नई तारीख मिलेगी। इससे पहले 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी और जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा था। तब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की थी।

दो दिन बाद 18 दिसंबर को CBI ने हाथरस की SC/ST कोर्ट में चारों आरोपियों संदीप, रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। CBI ने पीड़ित के आखिरी बयान को आधार बनाकर कहा था कि चारों आरोपियों ने हत्या करने से पहले पीड़ित से गैंगरेप किया था।

आरोपी रामू की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 को

ये भी पढ़े : सारे विश्व में शुद्धता के संस्कार, सकारात्मक सोच और धर्म के रास्ते पर चलने की आवश्यकता: भैय्याजी जोशी


दलित किशोरी के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या के प्रकरण में एक आरोपी रामू ने एक हफ्ते पहले जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाथरस में कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई होनी है। आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है।

क्या है पूरा मामला?

हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई। मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि, पुलिस का दावा था कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। UP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में भी यह बात कही थी।

इस मामले में योगी सरकार ने ही CBI जांच की सिफारिश की थी। 11 अक्टूबर को CBI की गाजियाबाद यूनिट ने चंदपा कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर मुख्य आरोपी संदीप पर मामला दर्ज किया। 18 दिसंबर 2020 ने CBI ने इस प्रकरण में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र हाथरस के स्पेशल SC-ST न्यायालय में IPC की धारा 302, 376 A और D व 354 के तहत सौंप दिया था।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

अन्य आगरा की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles