आगरा में 24 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

संक्षेप:

  • आने वाले दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं
  • कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 लगा दी गई है
  • जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में  26 अगस्त से 24 अक्टूबर, 2017 तक सीआरपीसी धारा 144 लागू कर दी गई है

आने वाले दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं और इसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती हैं। ऐसे अवसर पर कतिपय आपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व विभिन्न धार्मिक समारोह के आयोजन और परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। जिसे देखते हुए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 लगा दी गई है।

प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त धार्मिक समारोह एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में  26 अगस्त से 24 अक्टूबर, 2017 तक सीआरपीसी धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शवयात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि धारा 144 आगामी 24 अक्टूबर तक आगरा ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेगी। धारा का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि जनपद में आगामी माह में धार्मिक पर्व बकरीद, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, दशहरा विजयदशमी, मोहर्रम, महात्मा गांधी जयंती, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भइया दौज, चित्रगुप्त जयंती, श्रीरामलीला, जनकपुरी महोत्सव, श्री राम बारात एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ की परीक्षाएं हैं। इसके अलावा अन्य परिस्थितियां हैं। इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व समस्या पैदा करसकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शांति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना जरूरी हो गया है। 

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