...तो 30 जून के बाद किसी भी काम नहीं आएगा आपका पैन कार्ड

संक्षेप:

  • पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया
  • आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है
  • आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा

आपका पैन कार्ड उतना ही जरुरी है जितना की आपके बाकि के अन्य जरुरी दस्तावेज, पैन कार्ड आपके बैंक, एड्रेस प्रूफ या फिर आयकर रिटर्न भरने के लिए ये कार्ड बहुत ही जरूरी होता है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए तो ? ऐसा हो भी सकता है अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है। दरअसव सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया। सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।

आधार को लिंक कराना जरूरी

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 30 जून की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सरकार ऐसा करने के लिए पहले ही आगाह कर चुकी है।

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मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब इस साल के लिए भी 30 जून अंतिम डेडलाइन है। यदि करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पिछले साल रिटर्न भरने की अवधि के दौरान 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए थे। वित्त राज्य मंत्री ने भी संसद में बताया था कि ऐसा उन मामलों में किया गया है, जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए थे। इसके बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया। ऐसे में लोगों को यह खुद चेक कर लेना चाहिए कि उनका कार्ड ब्लॉक या रद्द तो नहीं हुआ है।

आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक

आपको बता दें, आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करके अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

वेबसाइट के जरिए लिंक करें: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के `लिंक आधार` पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे `लिंक आधार` ऑप्शन पर क्लिक करें.

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