आधार से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए जानना है जरूरी

संक्षेप:

  • इन कामों में अनिवार्य है अाधार नंबर
  • जानिए आधार नंबर से जुड़ी Deadlines
  • फोन नंबर भी हो सकता है डिएक्टिवेट

 

केंद्र सरकार ने आधार नंबर को कई कामों के लिए अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में ये जानना जरुरी है कि आधार संख्या को लिंक कराने के आदेश और डेडलाइन क्या है। तो हम देने जा रहे है इसकी पूरी जानकारी...

1. पैन कार्ड से आधार कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन...

आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है. इससे पहले यह तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. वैसे अगर आपको एसएमएस के जरिए पैन से आधार लिंकिंग करनी है तो यह बेहद सरल है. आपको करना बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है.

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2. सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार की अनिवार्य की डेडलाइन...

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. इससे पहले केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि पब्लिक वेलफ़ेयर स्कीम के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी है, जिसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

3. आधार से सिम कार्ड की लिंकिंग के लिए डेडलाइन...

सभी सिम कार्ड जिन्हें आधार कार्ड से फरवरी 2018 तक लिंक नहीं कराया तो फोन नंबर डिएक्टिवेट हो सकता है. इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह एक साल के अंदर सभी मोबाइल टेलिफोन उपभोक्ताओं की पहचान करें. कोर्ट ने कहा था कि यूजर्स के सत्यापन के लिए के लिए यूजर्स के सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक कर दिया जाए. 

4. बैंक खातों में आधार संख्या जोड़े जाने की डेडलाइन...

अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. अपने केवाईसी को अपडेट करना जरूरी है. 1 जून 2017 को सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 तक आपको हर हर हाल में अपने बैंक खाते से आधार संख्या को जोड़ लेना है. यदि आप ऐसा कर चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की दुविधा में हैं तो आप UIDAI की ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर आसानी से पता लगा सकते हैं कि खाते से आधार जुड़ा कि नहीं. यूआईडीआई ने अपनी वेबसाइट पर यह सुविधा प्रदान की है.

बता दें कि जिन लोगों ने लोन लिया है, उन्हें भी अपनी आधार संबंधी डीटेल अपडेट करनी जरूरी हैं. यदि आप 31 दिसंबर तक यह काम नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि खाता निष्क्रिय कर दिया जाए.

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