इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट

संक्षेप:

  • श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी
  • 2012 को दर्ज हुआ था मुकदमा
  • जानिए क्या है पूरा मामला

प्रयागराज: योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुक़दमे की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है. मुक़दमे की सुनवाई के दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने वारंट जारी कर दिया.

मंत्री के खिलाफ कुशीनगर पडरौना थाने में 24 जनवरी 2012 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही है. मंत्री के ऊपर आरोप है कि बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव के दौरान मतदाताओं को कम्बल बांट रहे थे. इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

बस्ती जिले के पूर्व विधयाक संजय जायसवाल ने कोर्ट के आदेश में एमपी एमएलए कोर्ट में सलेंडर कर दिया. विधायक के अधिवक्ता ने कोर्ट में सलेंडर और जमानत की अर्जी दाखिल की थी.

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इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पवन कुमार तिवारी ने 20 हजार रुपये की जमानत पेश करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. पूर्व विधायक के खिलाफ बस्ती जिले थाने में अशर्फी नामक शख्स ने नाली तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था.

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