इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर योगी सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी पत्रावली

संक्षेप:

  • इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगी पत्रावली
  • चार दिसम्बर को होगी अगली सुनवाई
  • याची के मुताबिक- सरकार के निर्णय से प्रभावित हो रही है गंगा जमुनी संस्कृति

प्रयागराज: यूपी में योगी सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई. अगली सुनवाई चार दिसम्बर को होगी. कोर्ट ने कार्रवाई पत्रावली भी देखने की मांग की है.

इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है. याची अधिवक्ता का कहना है कि उप्र राजस्व संहिता की धारा 6 और नियमावली के तहत विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. लोगों से आपत्ति लेकर सकारण नाम बदलने की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है.

याची के मुताबिक सरकार के निर्णय से गंगा जमुनी संस्कृति प्रभावित हो रही है. सरकार ने एक धार्मिक समुदाय के नागरिकों को खुश करने के लिए मनमाने तरीके से नाम बदला है. वहीं राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राजस्व संहिता की धारा पांच के परन्तुक के तहत सरकार की धारा 6 के तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है.

ये भी पढ़े : राम दरबार: 350 मुस्लिमों की आंखों में गरिमयी आंसू और जुबां पर श्री राम का नाम


राजस्व एरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रयाग के पौराणिक महत्व और जनता की सालों से चली आ रही मांग को देखते हुए पुराने नाम की वापसी की है. सरकार ने विहित कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी की है. ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है. अगली सुनवाई मंगलवार चार दिसम्बर को होगी.

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

Read more Allahabad की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles