इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का मामला, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

संक्षेप:

  • इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का मामला
  • हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
  • जानिए क्या है याची की आपत्ति

प्रयागराज: इलाहाबाद जिले और कमिश्नरी का नाम बदलकर प्रयागराज करने की वैधता चुनौती याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  फैसला सुरक्षित कर लिया है. इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी व कई अन्य की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने सुनवाई की.

बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार ने जिला व मण्डल का नाम बदला है. नगर के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है. इस पर कोर्ट ने जानना चाहा कि एक बार शहर का नाम बदलने की अधिसूचना जारी होने के बाद शक्ति क्षीण हो गई तो किस नियम से शहर का दोबारा नाम बदला जायेगा? सरकार का कहना था कि अभी नगर निगम ने प्रस्ताव भेजा है, सरकार नियमानुसार विचार कर रही है.

अपर महाधिवक्ता ने कहा कि जिले के एरिया में बदलाव करने से पहले नोटिस देने व कमेटी गठित करने की बाध्यता है. सरकार ने जिले का एरिया नहीं बदला है. ऐसे में नोटिस देने व कमेटी गठित करने का प्रश्न ही नहीं है. सरकार ने नियमानुसार नाम बदला है.

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याची की आपत्ति है कि बिना नोटिस दिए नाम बदलना गैर कानूनी है. कोर्ट ने कहा कि जिले व मण्डल के नाम बदले हैं, शहर अभी भी इलाहाबाद है. दोनों पक्षो की बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

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