जानिए कोर्ट ने क्यों जारी किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समन
- केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन
- तोड़ फोड़ करने और वादी पर हमला करने का मामला है दर्ज
- 28 लोगों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोप पत्र
प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी जिला न्यायालय में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में लगातार सांसद और विधायकों के मुकदमे की सुनवाई पर तेजी आई है.
एमपी एएलए कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समन जारी किया है.डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने 2014 में विश्विद्यालय के छात्रों के समर्थन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरोध में तोड़ फोड़ करने और वादी पर हमला करने का मामला दर्ज है.
इस मामले में धारा 333,336, में 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. अदालत में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गुरुवार को फिर से समन जारी किया. वहीं अम्बेडकर नगर की विधायक अनिता कमल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के मामले में गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया है.
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साथ ही रायबरेली के पूर्व विधयक सुरेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ भी धारा 147,148,149,307,353,188 आईपीसी के मामले में भी गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है. ये सभी आदेश विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने दिए है.
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