शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर HC की रोक, योगी सरकार को नोटिस

संक्षेप:

  • 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामला
  • हाईकोर्ट ने नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाई
  • कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस सम्बंध में जवाब मांगा

इलाहाबाद- राजकीय इंटर कॉलेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस सम्बंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि, पूर्व में पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया के तहत वह चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

चयन में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती नियम बदलने के निर्णय को चुनौती दी है। राहुल सिंह समेत कई दर्जन अभ्यर्थियों ने इस मामले में याचिकाएं दाखिल की है। इन सभी पर जस्टिस सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। याचीगण के वकीलों का कहना था कि, राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 19 दिसम्बर 2016 को जारी किया गया।

चयन प्रक्रिया क्वालिटी प्वाइंट मार्कस् के आधार पर पूरी कर ली गई। सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी होनी थी। इस बीच सरकार ने नियम बदल दिया और चयन में लिखित परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया ।इसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजकर लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। अभ्यर्थियोंसे इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया है कि, एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

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