UP में बजाया लाउडस्पीकर तो होगी कड़ी कार्रवाई

संक्षेप:

  • प्रशासन से इजाजत के आवेदन की आखिरी तरीख 20 जनवरी थी
  • बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर रविवार से पाबंदी लागू
  • ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मकसद से हाईकोर्ट ने यह फैसला

इलाहाबाद- यूपी में धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक जगहों और शादी में बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर रविवार से पाबंदी लागू हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मकसद से हाईकोर्ट ने यह फैसला पिछले दिनों दिया था।

प्रशासन से इजाजत के आवेदन की आखिरी तरीख 20 जनवरी थी। जिन लोगों ने प्रशासन के पास लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के इजाजत को लेकर अर्जी दी है। उन्हें प्रशासन जल्दी ही इजाजत देगा। धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर को लेकर एक बडा तबका आशंकित है कि कही इजाजत के बहाने उन्हें परेशान ना किया जाए।

गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। हाईकोर्ट ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण में असफल रहने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार से पूछा था कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों- मस्जिदों, मंदिरो, गुरूद्वारों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर संबंधित अधिकारियों से इसकी इजाजत लेने के बाद ही लगाए गए हैं।

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