उन्नाव रेप केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट

संक्षेप:

  • उन्नाव रेप केस का मामला
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
  • 12 अप्रैल को होगी सुनवाई

इलाहाबाद: उन्नाव रेप केस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव में रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए शव सुरक्षित रखने का निर्देश है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्र पर इसका संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर कल यानि 12 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कल तक मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई कल होगी। अदालत ने कहा है कि सरकार मामले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट कल पेश करे। इससे पहले  सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। बता दें कि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दी थी कि मामले की सीबीआई जांच हो और परिवार को मुआवजा दिया जाए।

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आपको बता दें कि आज आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी डीजीपी से मिलने लखनऊ स्थित उनके कार्यालय पहुंच गईं। आरोपी विधायक की पत्नी के साथ वह महिला भी थी जिसके ऊपर पीड़िता को बहला फुसलाकर विधायक के पास ले जाने का आरोप था। यहां डीजीपी से मिलने के बाद मीडिया से रूबरु विधायक पत्नी ने पति पर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। वहीं उस महिला ने भी पीड़िता के आरोपों को गलत बताते हुए उल्टा पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए।

उन्नाव गैंगरेप मामले में आज सुबह 10 बजे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी डीजीपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू विधायक की छोटी बहन रत्ना सिंह, विधायक के भांजे गोल्डी सिंह और बाकी सब विधायक के स्टाफ के लोग मौजूद रहे। इसके बाद वो मीडिया के सामने आईं, जहां वो रोने लगीं।

रोते हुए उन्होंने कहा, `मैं अपने पति के लिए न्याय का अनुरोध करने आई हूं।` वहीं साथ में आई महिला (जिसपर पीड़िता को ) का कहना है कि पीड़िता का चरित्र सही नहीं है। वह इसके पहले भी मेरे बेटे पर रेप का आरोप लगा चुकी है। विधायक की पत्नी ने भी पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए हैं।

गौरतलब हो कि उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की सोमवार तड़के जेल में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने विधायक और उसके भाई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी पिटाई से ही पिता की मौत हुई है।

आरोप है कि विधायक और उनके भाई केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। ऐसा न करने पर पीड़िता के पिता को 3 अप्रैल को जमकर पीटा था। पीड़ित परिवार ने ये भी आरोप लगाया था कि मारपीट करने वाले अतुल सिंह के खिलाफ शिकायत की गई तो पुलिस ने पिटने वाले पिता को ही जेल में डाल दिया था।

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