बस्ती: कोविड में अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी यूपी सरकार, इन बालिकाओं को मिलेगा योजना का लाभ

संक्षेप:

  • बालिकाओं की शादी में भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी यूपी सरकार
  • एक लाख एक हजार रुपए की मिलेगी आर्थिक राशि 
  • विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा

बस्ती। वैश्विक महामारी के चपेट में आने से कितने ही बच्चों के मां-बाप उन से छीन गए और वे अनाथ हो गए। इन बच्चों की सहायता हेतु यूपी सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। जिसके अंतर्गत यूपी में कोरोना प्रभावित बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गई है। इस श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी में भी प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग वी हेकाली झिमोमी ने सभी जिलों को पत्र भेजकर इस बारे में आवेदन प्राप्त कर उसके अविलंब निस्तारण के लिए निर्देशित किया है। कहा गया है कि सहायता/ अनुदान प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच 15 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाए ।

यह बालिकाएं होंगी योजना की पात्र

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता/ अनुदान की धनराशि अनुमन्य की जाएगी । विवाह के लिए निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से लेकर विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

इस तरह से करें आवेदन

बालिकाएं स्वयं अथवा उनके माता/ पिता अथवा संरक्षक, ऑफ़लाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के पास, ब्लॉक मुख्यालय या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास, तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख

बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता/ वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र (कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य)। वर व वधू का आयु का प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि नियत होने या विवाह सम्पन्न होने सम्बन्धी अभिलेख, विवाह का कार्ड व प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है। परिवार की आय सालाना तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

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