MP में नहीं चलेगी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी,संशोधित विधेयक में 3 साल तक की सजा

संक्षेप:

  • कमलनाथ सरकार गौ-रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे लोगों पर लगाम कसने जा रही है.
  • इसमें दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है.
  • प्रदेश विधान सभा में आज गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया .

भोपाल: कमलनाथ सरकार गौ-रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे लोगों पर लगाम कसने जा रही है. इसमें दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है. प्रदेश विधान सभा में आज गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया . राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने इसे पेश. संशोधन के बाद प्रदेश में लोगों को गौवंश के परिवहन की इजाज़त मिल जाएगी.

क्या है गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019?

गौ-रक्षा और रक्षकों के नाम पर बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कमलनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वो गौ-सेवकों की रक्षा के लिए वो गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 लेकर आयी है. अब अगर गौ-रक्षा के नाम पर गौवंश परिवहन के दौरान मॉबलिंचिंग की घटना हुई तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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3 साल तक की सज़ा

गौ-वंध प्रतिशेध विधेयक संशोधन बिल में आरोपी के लिए सज़ा का प्रावधान है. इसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 3 साल की सज़ा हो सकती है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्ष के विधायक यशपाल सिसोदिया ने विधेयक पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा नए नियम के कारण प्रदेश में गौवध की घटनाएं बढ़ेंगी. इसलिए उनकी पार्टी बीजेपी,सदन में इस विधेयक का विरोध करेगी.

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