29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर घटा जीएसटी

संक्षेप:

  • GST काउसिंल बैठक
  • 29 आइटम्स और 53 सेवाओं पर घटा जीएसटी
  • पेट्रोल-डीजल पर अभी विचार नहीं

जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए हैंडीक्राफ्ट्स समेत 29 आइटम्स पर जीएसटी को कम करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 53 सेवाओं के जीएसटी रेट में भी राहत देने का फैसला लिया गया है।

मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की ओर से 53 श्रेणियों में आने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी दर को कम किया गया है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद बंधाते हुए फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा कि अगली मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा।

1 फरवरी से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल 

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1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू होगी। इसके अलावा 15 राज्यों ने इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था भी शुरू करने की बात कही है। इस मीटिंग में आईटी सेक्टर के दिग्गज नंदन नीलेकणि भी शामिल थे। 

रिटर्न फाइलिंग में फिलहाल कोई राहत नहीं 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिटर्न की फाइलिंग पहले की तरह ही चलती रहेगी। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर नंदन नीलेकणि ने एक प्रजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही तीन रिटर्न फाइलिंग के स्थान पर एक रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। 

रियल एस्टेट पर भी कोई बात नहीं 

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। मीटिंग से पहले इस सेक्टर को दायरे में लाने को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इसके अलावा जीएसटी की फाइलिंग में भी कारोबारियों को अभी कोई राहत नहीं मिल पाई है। 

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