निकाय चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक कोई नोटिफिकेशन जारी ना करे सरकार: हाईकोर्ट

संक्षेप:

  • सीमा विस्तार के एक मामले में रोक जारी
  • मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को
  • निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन को लेकर हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

देहरादून: कोटद्धार ग्राम सभा के 35 और डोइवाला के 1 गांव के सीमा विस्तार के मामले में नैनीताल हाईकोट ने 25 अप्रैल तक रोक जारी रखी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वो 25 अप्रैल तक चुनाव के मामले मे कोई नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी ना करे। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

आपको बता दे कि कोटद्धार की 35 ग्राम सभा समेत डोईवाला की एक ग्राम सभा के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार निकायों का विस्तार कर उनको नगर पालिका और नगर निगमों में शामिल करने जा रही है, लेकिन वो लोग गांव में ही रहना चाहते है। सरकार उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन उनके क्षेत्रो का विस्तार कर रही है, जो गलत है।

साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में कोर्ट के निर्देश पर डीएम और राज्य सरकार ने उनकी आपत्तियां निस्तारित करते हुए 5 अप्रैल 2018 को अधिसूचना जारी कर दी थी, जो गलत है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जाती है ना कि सरकार द्वारा। 

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मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि सरकार 25 अप्रैल यानी बुधवार तक कोई भी चुनाव नोटिफिकेशन जारी ना करें। अगली सुनवाई 25 अप्रैल बुधवार को होगी। 

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