उत्तराखंड की कॉलोनियों में अब घरों का नक्शा पास कराना हुआ सस्ता, सब डिवीजनल चार्ज में आया ये बड़ा बदलाव

संक्षेप:

  • अविकसित श्रेणी में भवनों का नक्शा पास कराना हुआ सस्ता 
  • भू-उपयोग परिवर्तन की जिम्मेदारी शासन से हटाकर संबंधित विकास प्राधिकरण को दी गई
  • भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के मानकों में भी मिली ढील

देहरादून। उत्तराखंड की नई बनने वाली कॉलोनियों में या कहिए अविकसित श्रेणी में भवनों का नक्शा पास कराना सस्ता हो गया है। सरकार ने सब डिवीजनल शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। वहीं, भू-उपयोग परिवर्तन में भी बड़ी राहत प्रदान कर दी है।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं के भू-उपयोग परिवर्तन की जिम्मेदारी भी शासन से हटाकर संबंधित विकास प्राधिकरण को दे दी है।

इन मानकों में इस प्रकार की मिली है ढील 

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जबकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के मानकों में भी शिथिलता प्रदान कर दी गई है। इसके तहत 25 प्रतिशत तक की शिथिलता संबंधित प्राधिकरण का बोर्ड दे सकेगा। 25 से 50 प्रतिशत शिथिलता का अधिकार उडा के पास होगा। 50 प्रतिशत से अधिक शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।

यह हुए बदलाव

अभी तक विकसित क्षेत्रों में सब डिवीजनल चार्ज सर्किल रेट का एक प्रतिशत और अविकसित क्षेत्रों में सर्किल रेट का पांच प्रतिशत वसूल किया जाता था। सरकार ने अब सभी जगहों के लिए सर्किल रेट का एक प्रतिशत कर दिया है। इससे उन कॉलोनियों में नक्शा पास कराना सस्ता हो गया है, जो अविकसित की श्रेणी में आती हैं। साथ ही विस्थापित क्षेत्रों में जो मूल आवंटी होगा, उससे विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो जमीन खरीदेगा, उसे यह शुल्क देना होगा। 

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