महाराष्ट्र संकट: फिर 24 घंटे टला `सुप्रीम` फैसला, फडणवीस सरकार को मिली मोहलत

संक्षेप:

  • महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है.
  • सुप्रीम कोर्ट अब महाराष्ट्र के संकट पर मंगलवार सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी.
  • सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर सुनवाई हुई.

नई दिल्ली: महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट अब महाराष्ट्र के संकट पर मंगलवार सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. सोमवार को करीब दो घंटे इस मसले पर अदालत में तीखी बहस हुई. कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना की तरफ से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग की गई, जबकि फडणवीस-अजित पवार की ओर से कुछ समय मांगा गया.

सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार को राहत मिली है. अदालत अब इस मामले में कल सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. सोमवार को करीब 2 घंटे इस मामले में अदालत में तीखी बहस छिड़ी जिसके बाद अदालत ने इस कल फैसले सुनाने का आदेश दिया है. बता दें कि एक तरफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना की ओर से मांग की जा रही थी कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट किया जाए.

राज्यपाल ने दिया है 14 दिन का वक्त

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मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वक्त दिया है. उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर का चुनाव जरूरी है, लेकिन विपक्ष प्रोटेम स्पीकर से ही काम कराना चाहता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगले सात दिन में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है, कल भी फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर ना दिया जाए.

हमें पता है क्या आदेश देना है...

कोर्ट में अब बहस का फोकस शिफ्ट हो रहा है. अदालत में अब फ्लोर टेस्ट के समय पर बहस हो रही है. इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने सूची में गड़बड़ी की है. इसपर सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पता चलेगा कि आप औंधे मुंह गिरेंगे, आप हारेंगे.इस दौरान अदालत ने पूछा कि आप क्या मांग रख रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं. इसपर जस्टिस रमना ने कहा कि हमें पता है कि क्या आदेश देना है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा की कुछ परंपरा हैं, जिनका पालन होना चाहिए. पहले प्रोटेम स्पीकर, सदस्यों का शपथग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राज्यपाल का अभिभाषण और फिर फ्लोर टेस्ट.

 

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