छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के धमतरी (Dhamtari) में एक नाबालिग से रेप (Rape) करने के मामले में आरोपी को कोर्ट (Court) ने 20 साल जेल (Jail) में रहने की सजा दी है
धमतरी. आरोपी ऑटो जाफरबेग को विशेष न्यायाधीश छमेंश्वर लाल पटेल की कोर्ट ने सजा दी है. आरोपी ने इसी साल अगस्त महीने में एक दस साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था. नाबालिग द्वारा अपने परिजनों को जानकारी देने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस (Police) से की थी. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था. प्रकरण के मुताबिक आरोपी जाफरबेग ने 22 अगस्त 2019 को 10 वर्षीय मासूम बच्ची को ऑटो से अपहरण करके अपने घर ले गया था. इसके बाद उसने मोबाइल फोन पर मासूम को पोर्न वीडियो दिखाया और फिर उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं जाफरबेग ने इस घटना की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता को चाकू मारकर हत्या करने की धमकी भी दी थी. आरोपी ने पीड़िता से रेप के बाद उसे वहीं छोड़ दिया था. कोतवाली में अपराध दर्ज इधर घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी. तब परिजनों ने धमतरी के सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज करवाया. इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में पेश करने के बाद विशेष न्यायधीश छमेंश्वर लाल पटेल प्रकरण को सही पाया और 20 साल की सजा दी है.ये भी पढ़ें: रायपुर में शराब कारोबारी के यहां ईडी का छापा, फर्जी तरीके से लिए करोड़ों रुपये लोन शादी का प्रलोभन देकर युवती से रेप, जुर्म दर्ज होने के 15 दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया आरोपी ।
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