धमतरी के तिर्रा गांव में अगले तीन महीनों के लिए धारा-144 लागू,

संक्षेप:

तिर्रा गांव में अगले 3 महीनों तक धारा 144 लागू

पांच लोगों का एक साथ जमा होना प्रतिबंधित

कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने पारित किया आदेश

धमतरी: जिले के तिर्रा गांव में 3 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है... ये आदेश अप्रैल महीने तक पारित होगा.. इस आदेश जय प्रकाश मौर्य ने पारित किया है... तिर्रा गांव में दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किया है। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का हथियार, लाठी, बल्लम, तलवार, चैन और अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा..

इसके साथ ही धारा 144 के तहत पांच या पांच से अधिक लोगों को एक साथ एक जगह पर जमा होना प्रतिबंधित होगा.. ये आदेश दंड संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

गौरतलब है कि धमतरी के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने एक प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया है, जिसके तहत तिर्रा गांव में बड़पारा के पास भूमि संबंधी विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बनने, वर्तमान में लोक प्रशांति के भंग होने और मानव जीवन सहित संपत्ति को खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने तिर्रा गांव में सामान्य जनजीवन और लोक संपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए ये आदेश पारित किया है।

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