छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track court) ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को 8 साल जेल (Jail) में रहने की सजा दी है

दुर्ग. प्रकरण के मुताबिक युवक अपने प्रेम (Love) का इजहार करने किशोरी के घर गया था, लेकिन किशोरी द्वारा उसे इनकार कर दिया गया. इसके बाद युवक ने पीड़िता के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर गाली गलौच करने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत 8 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है. दुर्ग (Durg) की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track court) में न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में युवक के खिलाफ फैसला सुनाया गया. मामला भिलाई (Bhilai) के सुपेला थाना क्षेत्र का है. 14 अक्टूबर 2013 को 14 वर्षीय स्कूली छात्रा घर में अकेली थी. इसी दौरान शाहनवाज खान उर्फ शान खान घर में जबरिया घुस गया और छात्रा से प्रेम का इजहार कर शारीरिक छेडख़ानी करने लगा. इसी दौरान छात्रा की मां घर वापस आ गई, जिस पर गाली गलौच करते हुए शान घर से भाग गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था. इस मामले में पाया दोषी प्रकरण पर विचारण के बाद न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी को बुरी नीयत से घर में प्रवेश करने और नाबालिग के साथ शारीरिक छेडख़ानी किए जाने का दोषी पाया. मामले में आरोपी को पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 8 वर्ष के कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला कोर्ट ने सुनाया है.ये भी पढ़ें: इंग्लिश सीखने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की लगेगी क्लास, बना स्पेशल प्लान  छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बंद हो गए 2 हजार 811 सरकारी प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूलों में लगा ताला ।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।

अन्य दुर्ग की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।