छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया नक्सल ऑपरेशन में शामिल कांस्टेबल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आदेश

संक्षेप:

नक्सल ऑपरेशन में शामिल कांस्टेबल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कोर्ट ने DGP, ADG CSF और SP STF को 90 दिन में मामले का न्यायोचित निराकरण करने का आदेश दिया है।

दुर्ग: नक्सल ऑपरेशन में शामिल कांस्टेबल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कोर्ट ने DGP, ADG CSF और SP STF को 90 दिन में मामले का न्यायोचित निराकरण करने का आदेश दिया है।

ऑपरेशन के बाद साथी जवानों को प्रमोशन दिया गया था। पुलिस कांस्टेबल ने इस भेदभाव पूर्ण कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी। राजनांदगांव में छुरिया के ग्राम जोधरा निवासी कुबेर सिन्हा दुर्ग में STF बघेरा में कांस्टेबल पद पर पदस्थ थे। इस दौरान कबीरधाम के धनबरा में हुए एक नक्सल ऑपरेशन में प्लाटून कमांडर दिलीप वासनिक, सहायक प्लाटून कमांडर मनीष शर्मा, हेड कांस्टेबल मन्नाराम और बहादुर सिंह मरावी के साथ कुबेर सिन्हा को भी भेजा गया था। इस ऑपरेशन में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया था।

रोजनामचा और अन्य दस्तावेजों में नाम, पर प्रमोशन में नहीं

ये भी पढ़े : सारे विश्व में शुद्धता के संस्कार, सकारात्मक सोच और धर्म के रास्ते पर चलने की आवश्यकता: भैय्याजी जोशी


DGP ने उस ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, लेकिन कुबेर सिन्हा को नहीं मिला। इस पर कुबेर ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि सभी जवान एक साथ एनकाउंटर में शामिल हुए। फिर भेदभाव पूर्ण कार्रवाई क्यों की गई। जबकि FIR, सहित रोजनामचा और अन्य दस्तावेजों में कुबेर सिन्हा का नाम दर्ज है।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

अन्य दुर्ग की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।