सोनडीहा दुष्कर्म मामले में 9 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

संक्षेप:

  • सोनडीहा गैंगरेप केस में कोर्ट दे सुनाया अपना फैसला
  • 9 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
  • 13 जून 2018 को हुई थी घटना

गया- मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 9 दोषियों को एडीजे-7 सह पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को गया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि गया जिले के गुरारू प्रखंड के सोनडीहा गांंव में टेकारी अनुमंडल के कोच थाना के सोनडीहा में मां और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

13 जून 2018 को हुई थी घटना। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले अलग-अलग महकमों और मोर्चे के लोगों को उनकी मेहनत का सार्थक परिणाम मिला। पहले से बंधक बनाए गए दो राहगीरों व ग्रामीण चिकित्सक के सामने ही उनकी पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने चिकित्सक की बाइक रोककर पहले उनके साथ मारपीट की, उनके सामान लूट लिए। फिर, उन्हें घटनास्थल के पास ही एक पेड़ में बांध दिया। इसके बाद अपराधी उनकी पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म की शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। अदालत ने इस निर्मम घटना में जिसे सजा सुनाई है उनके नाम नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासपान, रमेश पासवान, श्रवन पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र पासवान, भुदुल पासवान और प्रकाश पासवान है।

 

ये भी पढ़े : युवती ने अश्लील वीडियो चैट कर बनाया एमएमएस, सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी धमकी, मांगे 20 हजार रुपये


If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.