ATM का ज्यादा किया यूज तो देना होगा GST
- Shailendra
- Monday | 4th June, 2018
- business
- ATM और चेकबुक से पैसा निकालने बनी लिमिट
- बैंकिंग इन सुविधाओं पर नहीं लगेगा GST
- निकासी लिमिट खत्म होने पर लगेगा GST
ATM और चेक बुक से पैसा निकालने पर अब GST नहीं लगेगा। दरअसल अब बैंक से मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने सवाल-जवाब के तौर पर जारी की है।
हालांकि टैक्स विभाग ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए का लेट पेमेंट करना अथवा ईएमआई भुगतान करने में विफल होने पर बैंक जीएसटी वसूलेंगे। इसके अलावा मुफ्त सेवा के अतिरिक्त दी जाने वाली सभी सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर एटीएम से फ्री निकासी की लिमिट समाप्त होने के बाद कोई निकासी की जाती है तो उसपर जीएसटी लगेगा।
गौरतलब है कि बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी में यह विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आया।
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इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने बाकायदा सवाल-जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए मामले को पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश की है।
टैक्स विभाग की सफाई के बाद साफ है कि ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा जो 3-5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं, उनपर तो किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
लेकिन इस मुफ्त निकासी से इतर होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी। इसी तरह ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली फ्री चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन फ्री सुविधा से इतर बैंक चार्ज देते हुए चेकबुक और स्टेटमेंट प्राप्त करने पर जीएसटी देय होगा।
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