गाजियाबाद में सामने आया दोहरे हत्याकांड का मामला, फावड़े से गले पर हमला कर की मां-बेटी की हत्या

संक्षेप:

  • गाजियाबाद में सामने आया दोहरे हत्याकांड का मामला।
  • फावड़े से गले पर हमला कर की मां-बेटी की हत्या।
  • दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की कड़ी कैद।

गाजियाबाद. नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिहानी गांव में गुरुवार रात दोहरा हत्याकांड हुआ। घर में एक महिला और किशोरी का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को शुक्रवार दोपहर में सूचित किया गया।

पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

मौके पर पहुंची पुलिस को महिला का शव घर में दूसरी मंजिल पर और 14 वर्षीय किशोरी का शव छत पर पड़ा मिला। महिला की पहचान रेखापाल (35) और किशोरी की पहचान पाशू (14) के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी में विवाद रहने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की कड़ी कैद

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अभियुक्त ध्रुव कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से 80 फीसदी पीड़िता को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मयंक अस्थाना के मुताबिक बड़ागांव के थाने के इस मामले में वादी की 17 वर्षीय बहन बड़ागांव स्थित एक विद्यालय में चार जुलाई 2019 की सुबह 7 बजे घर से कक्षा 12 में प्रवेश के लिए निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर उसके मोबाइल पर फोन किया गया तब स्विच ऑफ था। खोजबीन के बाद भी नहीं पता चला तब थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया।

5 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला

विवेचना के दौरान तीन अगस्त 2019 को पीड़िता को बरामद किया गया और 19 अगस्त 2019 को जयसिंहपुर सुल्तानपुर निवासी अभियुक्त ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 5 गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अभियुक्त को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुना दी।

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