ग़ाज़ियाबाद: रविवार को यूपी में लगेगा लॉकडाउन, जानिए क्या हैं नियम

संक्षेप:

  • सीएम योगी ने बैठक कर लिया फैसला
  • रविवार को पूरे यूपी में रहेगा लॉकडाउन
  • लॉकडाउन में कुछ ज़रूरी सेवाएं खुली रहेंगी

ग़ाजियाबाद । बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीज़ों की संख्या 20 हज़ार के पार हो गई है. इसलिए योगी सरकार ने यूपी में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है.

पहले इससे निपटने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई, फिर जब इससे भी बात न बनी तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया और फिर उसका समय बढ़ाया गया। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है.
 
समीक्षा बैठक में सीएम ने लिया फैसला

कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए।

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डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए।
कोविड टेस्ट के लिए भी अस्पतालों को मिलकर काम करने की बात कही.
 
लॉकडाउन को लेकर बने नियम

- रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
- पहली बार मास्क लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
- मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
- रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
- दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
- यूपी में रविवार को होने वाली इस कर्फ्यू को साप्ताहिक बंदी का नाम दिया गया है।
- साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
- 10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं। 

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