गाजियाबाद के पॉश कॉलोनियों में रहने वालों पर पड़ेगी महंगाई की मार, अप्रैल से देना होगा दोगुना टैक्स

संक्षेप:

जिले की पॉश कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा दोगुना टैक्स

नियमावली-2000 लागू करने की तैयारी में नगर निगम

कम सुविधाओं वाली कॉलोनियों को नहीं देना होगा अधिक टैक्स

गाजियाबाद: जिले में पॉश कॉलोनियों में रहने वालों पर दोगुनी मार पड़ने वाली है.. यहां रह रहे लोगों को अप्रैल से दोगुना टैक्ट देना है... नगर निगम ने संपत्ति कर नियमावली-2000 लागू करने का फैसला लिया है.. हालांकि इस नियमावली के लागू होने के बाद माता कालोनी, रोजी कॉलोनी जैसी कम सुविधाएं वाली कॉलोनियों के लोगों को पॉश कॉलोनियों के बराबर हाउस टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन टैक्स का बोझ उन पर भी बढ़ जाएगा...

 

गाजियाबाद नगर निगम नियमावली 2000 को लागू करने से पहले लोगों से आपत्तियां मांगी हैं... 20 फरवरी तक लोग आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं... आपत्तियों के निस्तारण के बाद नगर निगम नई पॉलिसी को सदन में पेश करेगा... सदन से मंजूरी के बाद पॉलिसी को लागू की जाएगी… नगर निगम अभी तक जहां कारपेट एरिया के हिसाब से अधिकतम 1.90 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से हाउस टैक्स वसूलता है, वहीं नई पॉलिसी के तहत अधिकतम दर 4 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रस्तावित की गई है…

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नियमावली-2000 के लिए नगर निगम ने कॉलोनियों को ए,बी और सी श्रेणी में बांटा है... ए श्रेणी में आने वाली कॉलोनी वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, कविनगर और राजनगर जैसी पॉश कॉलोनियों में हाउस टैक्स करीब दोगुना हो जाएगा... जबकि अन्य कॉलोनियों में 50 से 60 फीसदी तक बढ़ जाएगा... नगर आयुक्‍त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि नई नियमावली के तहत लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में टैक्स निर्धारण पहले ही हो चुका है... गाजियाबाद में इस नियमावली को अगले वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा.

 

नगर निगम ने नई टैक्स पॉलिसी में खाली प्लॉट पर भी टैक्स लेने का प्रावधान किया है... इसके तहत प्लॉट मालिकों को 30 पैसे प्रति वर्ग फुट से लेकर 1.75 रुपये प्रति वर्ग फुट तक टैक्स देना पड़ सकता है।... इन प्लॉटों को भी नगर निगम ने तीन श्रेणी में बांटा है... 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित प्लॉट पर सबसे कम और 24 मीटर से ज्यादा चौड़े मार्ग पर स्थित प्लॉट पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा... अभी तक नगर निगम खाली प्लॉट से टैक्स नहीं वसूलता है... हालांकि इसका प्रावधान निगम एक्ट में पहले से है...

ए श्रेणी की प्रमुख कॉलोनियां

राजनगर, कविनगर, राजनगर एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, वसुंधरा, वैशाली, चिरंजीव विहार, अवंतिका, इंदिरापुरम, नवयुग मार्केट, पार्श्वनाथ पैराडाइज, गोविंदपुरम, विवेकानंद नगर, लोहा मंडी, कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, संजय नगर सेक्टर-23, लोहिया नगर, कौशांबी, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, श्यामपार्क एक्सटेंशन, गांधी नगर, तुराबनगर, सूर्यनगर, रामपुरी, रामप्रस्थ, चंद्रनगर, शिप्रा सनसिटी, मॉडल टाउन, नेहरू नगर, आदित्य वर्ल्ड सिटी, कर्पूरीपुरम, स्वर्णजयंती पुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सीमांत विहार, बाग वाली कॉलोनी, पटेल नगर, विजयनगर से.-9 एच, जे व के ब्लॉक आदि।

बी श्रेणी की कॉलोनियां

वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, राजनगर, कविनगर, राजनगर एक्सटेंशन, शास्‍त्री नगर, चिरंजीव विहार, अवंतिका, नवयुग मार्केट, पार्श्वनाथ पैराडाइज, गोविंदपुरम, विवेकानंद नगर, लोहा मंडी, कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, संजय नगर सेक्टर-23, लोहिया नगर, कौशांबी, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, श्यामपार्क एक्सटेंशन, गांधी नगर, तुराबनगर, सूर्यनगर, रामपुरी, रामप्रस्थ, चंद्रनगर, शिप्रा सनसिटी, मॉडल टाउन, नेहरू नगर, आदित्य वर्ल्ड सिटी, कर्पूरीपुरम, स्वर्णजयंती पुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सीमांत विहार, बाग वाली कॉलोनी, पटेल नगर और विजयनगर.

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