गोरखपुर Tragedy : हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

संक्षेप:

  • बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतों पर दर्ज है जनहित याचिकाएं
  • राज्य सरकार के अधिवक्ता ने मांगी 15 दिन की मोहलत
  • अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में इन्सेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से जानलेवा बीमारी इंसेफ्लाइटिस से निपटने की कार्य योजना तैयार कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले 12 सितम्बर को मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट सीलबन्द लिफाफे में कोर्ट में पेश की थी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में सीलबन्द रिपोर्ट पेश की गई थी। दोनों रिपोर्टों के सील बन्द लिफाफे कोर्ट के समक्ष आज खोले जाने थे। लेकिन सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने मामले की पूरी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से 15 दिन की मोहलत मांगी। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 6 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तिथि नियत की है। गौरतलब है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में लोकेश खुराना, कमलेश सिंह और सुनीता शर्मा, रामेन्द्र नाथ और यूथ बार एशोसिएसन ऑफ इण्डिया सहित नौ याचिकायें दाखिल की गई हैं।

सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोंसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच कर रही है। याचिकाओं में हाईकोर्ट के रिटायर्ज जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में बच्चों के इलाज में लापरवाही और दवाइयों की कमी का भी आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।

ये भी पढ़े : राम दरबार: 350 मुस्लिमों की आंखों में गरिमयी आंसू और जुबां पर श्री राम का नाम


 

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

अन्य गोरखपुर की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles