गोरखपुर बीआरडी को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा, कफील ने मंगवाए थे सिलेंडर

संक्षेप:

  • गोरखपुर बीआरडी मामला
  • आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा
  • कफील ने मंगवाए थे सिलेंडर

गोरखपुर: पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु के मामले में आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) से मिले एक जवाब ने पुष्टि कर दी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने की वजह से मासूम बच्चों की मौत हुई थी।

आपको बता दें कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में ऑक्‍सीजन कांड की आज यानी 11 अगस्त को पहली बरसी है।  बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल 11 अगस्‍त की रात ऑक्सीजन की कमी की वजह से 33 मासूमों ने दम तोड़ दिया था। बाद में एक हफ्ते के भीतर बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर 60 से अधिक हो गई, जिनमें ज्यादातर शिशुओं की मौत हो गई थी। हालांकि योगी सरकार ने इससे इनकार कर दिया था कि ऑक्सीजन की कमी मौतों का कारण बनी थी।

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इस घटना के एक साल पूरा होने के बाद आखिरकार आरटीआई के एक जवाब में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वीकार किया है कि बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी और 11 अगस्त, 2017 को डॉक्टर कफील खान ने 4 ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्रबंधन किया था। आरटीआई से मिला जवाब कफील खान के दावों की पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जिस दिन यह घटना घटी उस दिन अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी थी। जिसके बाद 11 अगस्त, 2017 को दो अनधिकृत व्यक्तियों से ऑक्सीजन सिलेंडरों मंगाया गया था।

संजय शर्मा द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने स्वीकार किया है कि 11 अगस्त 2017 को जब यह घटना घटी तो उस दिन अस्पताल के पूर्व नोडल अधिकारी डॉ कफिल खान द्वारा 4 और गोरखपुर में स्थित आनंदलोक नर्सिंग होम से 6 ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्रबंधन करवाया गया था।

बता दें कि डॉ. कफील खान शुरू से ही यह दावा करते आ रहे हैं कि 11 अगस्त की रात को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी थी और उन्होंने स्वयं सिलेंडरों को लाया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। बाद में डॉ. कफील खान, बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल और सात अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डॉ. कफील को इस साल 25 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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