एनजीटी ने प्रदेश सरकार पर लगाया एक लाख का जुर्माना

संक्षेप:

  • गोरखपुर की नदियों पर एनजीटी ने लिया बड़ा फैसला
  • नगर निगम पर लगाया पांच लाख का जूर्माना
  • प्रदूषण को लेकर जताई नाराजगी

गोरखपुरः आमी, राप्‍ती, रोहिन नदी और रामगढ़झील में प्रदूषण रोकने को लेकर हो रही लापरवाही पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जताई है। गुरुवार को नगर निगम पर पांच लाख और प्रदेश सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए एनजीटी ने सम्‍बन्धित संस्‍थाओं को प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और उन्‍हें प्रदूषण मुक्‍त बनाने के प्रति गम्‍भीर होने का संदेश दिया।

सुनवाई के दौरान एनजीटी में मौजूद रहे आमी बचाओ मंच के संयोजक विश्‍वविजय सिंह ने मोबाइल पर हुई बातचीत में कहा कि जल दिवस पर गोरखपुर की नदियों और रामगढ़झील को लेकर एनजीटी का यह बड़ा फैसला है। उनके वकील दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि जस्टिस जावेद रहीम सहित तीन सदस्‍यीय बेंच ने यह आदेश दिया है।

उन्‍होंने बताया कि एनजीटी में विश्‍वविजय सिंह बनाम उत्‍तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मीरा शुक्‍ला बनाम मुन्‍सिपल कार्पोरेशन गोरखपुर और सुनीता पांडेय बनाम भारत सरकार तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। एनजीटी ने 30 जनवरी को अपने आदेश में नगर निगम, उत्‍तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गीडा, मगहर-खलीलाबाद टाउन एरिया सहित विभिन्‍न विभागों से आमी, राप्‍ती, रोहिन और रामगढ़झील के प्रदूषण पर रोक की ठोस कार्ययोजना बनाने और उस पर तत्‍काल कार्यवाही शुरू करने को कहा था।

ये भी पढ़े : सारे विश्व में शुद्धता के संस्कार, सकारात्मक सोच और धर्म के रास्ते पर चलने की आवश्यकता: भैय्याजी जोशी


इन  संस्‍थाओं से नदियों और झील में शहरी और औद्योगिक कचरे के बिना शोधन निस्‍तारण पर तत्‍काल रोक लगाने का आदेश भी दिया था। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के समय कार्यवाहियों की कोई ठोस रूपरेखा प्रस्‍तुत न कर पाने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही नगर निगम और प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी लगाया। अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

अन्य गोरखपुर की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles