उत्तराखंड: 87000 अभ्यर्थी दोबारा देंगे VDO की परीक्षा

संक्षेप:

  • भर्ती निरस्त करने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
  • कोर्ट ने दिए दोबारा परीक्षा करवाने के निर्देश
  • ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदों पर निकला था आवेदन

ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदों पर भर्ती निरस्त करने को लेकर सरकार खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सभी 87 हजार अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 20 नवंबर 2015 को 196 पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। छह मार्च 2016 को हुई लिखित परीक्षा का परिणाम 29 मार्च को घोषित किया गया। उत्तराखंड शैक्षिक बेरोजगार संघ ने आंदोलन कर सरकार से इसकी जांच की मांग की थी।

इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सरकार ने नियुक्ति देने की जगह चयन ही निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तराखंड शैक्षिक बेरोजगार संघ कमलेश भट्ट, अशोक डबराल, विनोद राणा, अजय शर्मा, उमेद राणा, अमित राणा, मुकेश नौटियाल, अनिल वर्मा, संदीप भट्ट आदि ने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मामले में अनियमितताएं बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसा न करने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।

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