महीने में सिर्फ 2 बार जेल कैदियों से मिल पाएंगे परिजन, नया नियम सोमवार से होगा लागू

संक्षेप:

  • जेल में बदलेंगे मिलने के नियम
  • महीने में सिर्फ दो बार मिलने का नियम 
  • कराई जाएगी वीडियोग्राफी

 

हरिद्वार: जेल में बंदियों से मिलने के नियमों में सोमवार से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खासतौर पर कुख्यात बदमाशों की मिलाई को लेकर सख्ती हो जाएगी। नए नियम के तहत कुख्यातों से उनके परिजन महीने में सिर्फ दो बार महज 15 मिनट के लिए मिल पाएंगे।

यह छोटी सी मुलाकात भी एलआईयू अधिकारी की मौजूदगी में होगी और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस सख्ती से रोशनाबाद जेल में कैदियों के बीच चिंगारी भड़क सकती है।

रुड़की जेल के बाहर वर्ष 2014 में हुई गैंगवार के बाद से प्रदेश में दर्जनों घटनाओं की प्लानिंग जेल के भीतर होने की बात लगातार सामने चुकी है। कुख्यात जेल में बंद रहकर ही गिरोह चलाते हैं और अपने गुर्गों के जरिये बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

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संजीव जीवा, सुनील राठी, प्रवीण वाल्मीकि, नरेन्द्र वाल्मीकि आदि ने पिछले दो सालों में हरिद्वार जनपद में रंगदारी, हत्या, लूट जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। लगातार ऐसी शिकायतें सामने आने पर आईजी जेल पीवीके प्रसाद की ओर से प्रदेश के सभी कारागारों के लिए मिलाई के नए नियम जारी किए गए हैं।

जेल में भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक डकैती, लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे मामलों में सिद्धदोष अपराधी और गिरोह के सदस्यों से अब महीने में केवल दो बार दूसरे और चौथे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के बीच ही मिलाई हो सकेगी। मुलाकाती दो से ज्यादा नहीं होंगे और मुलाकात 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगी।

एलआईयू अधिकारी की मौजूदगी के साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं गंभीर अपराधों में बंद ऐसे आरोपी, जिनके मुकदमे विचाराधीन है और अन्य किसी केस में सजा नहीं हुई है, उनके लिए महीने में चार बार हर बुधवार को 15 मिनट मुलाकात कराई जाएगी। यह मुलाकात भी एलआईयू की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ होगी।

सूत्र बताते हैं कि इस सख्ती की भनक जेल में बंद कुख्यातों को लग चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि बंदी इसके विरोध में भूख हड़ताल जैसा कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि रोशनाबाद जेल के अधिकारी ऐसी आशंका से इनकार कर रहे हैं।

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