जहरीली शराब कांड: सपा नेता के रिश्तेदार का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

  • पूर्व सपा विधायक के रिश्तेदार पिला रहे `मौत`!
  • कानपुर में 2 दिन में 11 लोगों की गई जान
  • पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को किया गिरफ्तार

कानपुरः उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहीरीली शराब पीने से लोगों को जान गंवाई पड़ी हैं. ताजा मामला कानपुर देहात के रूरा के मढौली गांव का है. यहां जहरीली शराब पीने से 6 की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी ने कल एक ही देसी शराब ठेके से शराब खरीदी थी. इससे एक दिन पहले ही कानपुर के सचेंडी में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत हुई थी. ये शराब भी एक देसी ठेके से खरीदी गई थी. वहीं शराब से मौतों के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है. पुलिस के अधिकारी मिलावटी शराब के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गए हैं. पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि वह इस चेन की हर कड़ी को ढूंढकर उस पर कार्रवाई करेंगे. कानपुर के एसएसपी अखिलेश कुमार के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि मुख्य अभियुक्त विनय सिंह और शराब ठेके का अनुग्यापी श्याम बालक यादव पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया है. वही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में टीमें भेजी गई है.

बता दें कानपुर नगर और देहात में मिलावटी जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है. कानपुर नगर में 6 मौतें हो चुकी है, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. वहीं कानपुर देहात में भी 5 लोगों की जान जहरीली शराब ने ले ली और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आज कानपुर नगर के सचेंडी से 2 लोगों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं कानपुर देहात से कई लोगों को हैलट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. जिनका हाल जानने के लिए कमिश्नर और आईजी रेंज हैलट अस्पताल पहुंचे.

यहां उन्होंने मरीजों का हाल तो जाना, साथ ही बीमारों को उचित इलाज देने के लिए डॉक्टरों से बातचीत की. जहरीली शराब से मौत बांटने के पीछे सपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदारों का नाम सामने आ रहा है. आरोप है कि कानपुर देहात के सपा विधायक व पूर्व मंत्री रामस्वरूप गौर के नाती नीरज और विजय मिलावटी शराब का कारोबार करते हैं. जिनको पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है. पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. आईजी आलेाक सिंह का कहना है कि शराब के मामले में आबकारी एक्ट की धारा 70 A के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है.

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