लेवाना होटल अग्निकांड : अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित
- न्यूज़
- Monday | 28th November, 2022

लखनऊ, 28 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लेवाना होटल अग्निकांड मामले के तीन अभियुक्तों रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व सागर श्रीवास्तव की ओर से दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सोमवार को तीनों अभियुक्तों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए दलील दी गई कि मामला दुर्घटना का है जबकि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह भी दलील दी गई कि यह कहना गलत है कि होटल के अग्निशमन सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे।
जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार व पीड़ित परिवारों के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया।
लेवाना अग्निकांड मामले की प्राथमिकी हजरतगंज थाने के एसएसआई दयशंकर द्विवेदी ने पांच सितंबर को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि सुबह सात बजे होटल लेवाना सुइट्स में आग लग गई।
इस घटना में चार व्यक्तियों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए।
आरोप है कि होटल के मालिकों और प्रबंधक ने होटल में अग्निशमन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी।
साथ ही दावा किया गया कि आपातकालीन स्थिति में होटल से निकलने और प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं थी।
भाषा सं जफर शफीक
शफीक
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