Child Security: स्कूल टाइम में बच्चों के यूनिफॉर्म पहनकर मॉल-पार्क व रेस्त्रां में प्रवेश पर लगी रोक, आदेश हुआ जारी

संक्षेप:

  • बाल सुरक्षा आयोग ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लिया अहम फैसला।
  • बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क व मॉल प्रवेश पर रोक लगाई। 
  • अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान रखकर लिया गया है फैसला।

लखनऊ. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के समय में सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यार्थी स्कूल न जाकर पार्क, मॉल, रेस्त्रां आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है यह फैसला

इन परिस्थितियों में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए सभी जिलाधिकारी आयोग के निर्देश का पालन करें और कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दें।

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अभिभावक की चिंता से निश्चिंत रहेंगे - अनिल अग्रवाल

वहीं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से अभिभावक भी निश्चिंत रहेंगे कि विद्यालय के समय में उनके बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े।

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