मुलायम-अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले में SC का CBI को नोटिस

संक्षेप:

  • कोर्ट ने 2 हफ्ते में सीबीआई से जवाब मांगा है
  • मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी
  • मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है

लखनऊ: मुलायम सिंह यादव(Mulayam Singh Yadav) और अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) के आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets Case के मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सीबीआई(CBI) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 2 हफ्ते में सीबीआई से जवाब मांगा है. दरअसल मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अपनी अर्जी में मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 और 2012 के आदेश के तहत क्या करवाई की है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत में दाखिल करे. 2012 में इस मामले में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है.​

मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अभी इस मामले की सुनवाई न कि जाए लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया.याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है. इस जांच को छह साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक किसी भी अदालत में रिपोर्ट पेश नहीं की है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश व पत्नी डिम्पल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था. हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिम्पल को इस मामले से यह कहकर बाहर कर दिया था कि वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थीं.

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