यूपी में चुनाव आयोग का आदेश, पर्दे वाली महिलाओं की पहचान जरूरी

संक्षेप:

  • पोलिंग बूथ पर वोट डालने आई बुर्का या किसी भी तरह का पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है.
  • संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह की ओर से भेजे पत्र में केंद्रीय चुनाव आयोग के 8 मई के निर्देश का हवाला दिया गया है.
  • ये आदेश यूपी की 14 सीटों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए छठे चरण का मतदान जारी है. बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है. पोलिंग बूथ पर वोट डालने आई बुर्का या किसी भी तरह का पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह की ओर से भेजे पत्र में केंद्रीय चुनाव आयोग के 8 मई के निर्देश का हवाला दिया गया है. बता दें कि ये आदेश यूपी की 14 सीटों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं. यूपी में 27 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है.

आदेश के मुताबिक अफसरों को रिटर्निंग अफसरों के हैंडबुक में बुर्का पहने महिला वोटरों की पहचान के निर्देशों को पालन करने को कहा गया है. हैंडबुक में निर्देश हैं कि जिन बूथ पर पर्दानशीं महिला वोटर अधिक हों, वहां पर महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के अलावा एक महिला पुलिस अधिकारी भी तैनात किया जाए. इससे पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा सकें.

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गौरतलब है कि पहले चरण में मुजफ्फरनगर से बीजेपी के कैंडिडेट संजीव बालियान ने इस बात की शिकायत की थी कि बुर्का पहनकर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इससे मतदाताओं की पहचान में दिक्कत आती है और फर्जी मतदान की आशंका बढ़ जाती है.

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