ध्यान रखें, अगर हादसे में घायल का बनाया वीडियो तो दर्ज होगा केस!

संक्षेप:

  • सड़क हादसे में घायल तड़पता रहा और तमाशबीन वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे.इस तरह की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं
  • मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अब गौमतबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों पर मामला दर्ज करने की तैयारी की है
  • इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी की मदद से ऐसे वाहन चालकों की पहचान करेगी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी

सड़क हादसे में घायल तड़पता रहा और तमाशबीन वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे. इस तरह की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं. मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अब गौमतबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों पर मामला दर्ज करने की तैयारी की है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी की मदद से ऐसे वाहन चालकों की पहचान करेगी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.

सड़क हादसों में ज्यादातर मामलों में घायल की मौत समय पर इलाज न होने के कारण होती है. अधिकारियों के मुताबिक हादसा होने पर वहां मौजूद लोग तमाशबीनों की तरह खड़े होकर घायल को देखते रहते हैं लेकिन कोई भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराता है, जिसके कारण ज्यादातर घायलों की मौत हो जाती है. यही नहीं वहां मौजूद तमाशबीन घायल का वीडियो बनाने में जुट जाते हैं. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरह के मामले देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ने फैसला किया है कि सड़क हादसों के दौरान वाहन रोककर बेवजह खड़े रहने वाले और मोबाइल से वीडियो बनाने वाले लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 व 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा. एक्सप्रेसवे और शहर के अन्य मार्गों पर लगे कैमरों की फुटेज के आधार पर ऐसे वाहनों का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

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