उन्नाव रेप केस में दोषी MLA कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

संक्षेप:

  • उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sengar) को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है.
  • दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
  • बता दें कि 17 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सीबीआई (CBI) ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी.

नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sengar) को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है. दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले शुक्रवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर जज ने कुलदीप सेंगर को लॉकअप से लाने को कहा. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि उनके मुवक्किल कुलदीप सेंगर की दो बेटियां और पत्नी है, उन पर उन सभी की जिम्मेदारी है. इसलिए सजा देते समय इस बात का ख्याल रखा जाए.

बता दें कि 17 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सीबीआई (CBI) ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी. साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी (कुलदीप सेंगर) उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करते रहे हैं. उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है. साथ ही वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ यह पहला मामला है. उनकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए. पीड़िता के परिवार पर लगाए फर्जी केस बीते सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था. अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था.

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