धोखाधड़ी मामले में मोंटी चड्ढा को मिली जमानत, बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा

संक्षेप:

  • मोंटी चड्ढा को मिली जमानत
  • बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा
  • दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बांड पर मोंटी को दी जमानत 

यूपी के फेमस शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा के बेटे को धोखाधड़ी के मामले में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था जिन्हें जमानत मिल गई है.  दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बांड और एक शर्त पर मोंटी को जमानत दी है की कोर्ट के बिना इजाजत विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे. 

मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में मोंटी चड्ढा के वकील ने अदालत से 2 दिन का समय मांगा, जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी. चड्ढा के वकील ने अदालत से कहा था कि मोंटी चड्ढा ने 28 लोगों के साथ समझौता किया था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है. इनमें से जो लोग इस समझौते में रहना चाहते हैं, वे अगले दो दिनों में ऑफिस आ जाएंगे.

वेव ग्रुप के CEO मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को 13 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था. मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप है. मोंटी चड्ढा ने NH24 पर स्थित एक हाईटेक टाउनशिप परियोजना में मेट्रो, हेलीपैड जैसी सुविधाओं के साथ कई अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था. लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया.

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मोंटी के खिलाफ साल 2018 में निवेशकों के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. बता दें कि मोंटी चड्ढा का पूरा मामला वित्तीय अपराध से जुड़ा हुआ है. इसलिए मोंटी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है. मोंटी को इमिग्रेशन अधिकारियों ने बुधवार को फुकेत जाने के लिए विमान लेने से पहले एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया.

 

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