UP में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट: गरीबों की आधी फीस माफ, कैंपस में रोकनी होगी राष्ट्रविरोधी गतिविधि

संक्षेप:

  • योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दे दी.
  • इसके तहत प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे.
  • इस अधिनियम के लागू होने से निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का दखल बढ़ेगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दे दी. इसके तहत प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे. राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा. इस अधिनियम के लागू होने से निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का दखल बढ़ेगा. वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त करने से लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकेगी. साथ ही नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकेगी. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अभी सभी निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों से स्थापित और संचालित हैं. इससे वहां सरकार के नीतिगत निर्णय लागू कराने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मानक लागू करने की प्रक्रिया तय नहीं थी.

आश्वस्त करना होगा राष्ट्रविरोधी गतिविधि न हो

अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी. साथ ही कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत सीटों पर 50 प्रतिशत शुल्क के साथ दाखिला देना होगा. धोखाधड़ी, गबन जैसे मसले पर परिषद की संस्तुति पर जांच अधिकारी नामित होगा. राज्य उच्च शिक्षा परिषद साल में कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर मान्यता वापस लेकर यूनिवर्सिटी को बंद किया जा सकेगा.

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सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया है जिसमें कई अहम बातें हैं. उनमे से एक यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी.

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