जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में शुक्रवार को सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है।

इस तरह के सवाल उनके मन में है। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/यह था मामला  कस्बा कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जनवरी 2018 को कोतवाली में विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर छोटे सिंह को दी गई थी।  इन मामलों से भी चर्चाओं में रहे  सराय की भूमि पर खड़े होकर वीडियो वायरल करने, नौ सितंबर को भूरा रोड पर गाड़ी के कागज दिखाने के दौरान एसडीएम अमितपाल शर्मा से नोंक झोक करने, झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में भी विधायक नाहिद हसन चर्चाओं में रहे।

उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बाद ही 21 सितंबर को तत्कालीन एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने विधायक के आवास पर दबिश दी थी।  नाहिद हसन बोले- न्याय की जीत हुई   कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर सपा विधायक नाहिद हसन समर्थकों के बीच पहुंचे।

नाहिद हसन ने कहा कि प्रशासन ने उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था।

न्याय की जीत हुई।

उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब मजबूर पर अत्याचार हुआ तो वे उनका साथ देंगे।  वहीं नाहिद हसन के अधिवक्ता बाबू इंतजार अहमद ने भी इसे न्याय की जीत बताया।

इस दौरान अधिवक्ता नसीम अहमद, जावेद अली, राशिद अली के अलावा समर्थक मौजूद रहे। नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं।

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