हापुड़ लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने दिया मेरठ रेंज के आईजी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

संक्षेप:

  • हापुड़ लिंचिंग का मामला
  • मेरठ रेंज के आईजी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
  • 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मेरठ: यूपी के हापुड़ में कथित गौरक्षकों की हिंसा के शिकार समीउद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ रेंज के आईजी से इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आईजी को निर्देश दिया कि पीड़ित का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने की व्यवस्था करें। साथ ही पीड़ित परिवार को ज़रूरी सुरक्षा का निर्देश भी दिया गया है।

जून में हुई इस घटना में कासिम नाम के शख्स की मौत हो गई थी जबकि समीउद्दीन घायल हो गया था। समीउद्दीन ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस इस घटना को रोड रेज़ का मामला बनाकर जांच कर रही है। समीउद्दीन इस मामले का गवाह है और उसने अपना केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है।

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याचिकाकर्ता ने 2 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा भीड़ द्वारा हिंसा के मामले में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। पुलिस ने अभी तक उसका बयान तक दर्ज नहीं किया है। याचिका में मांग की गई है कि उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाए। मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए।

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