UP Police के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां, लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप:

  • क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा के दिदौली थाने की पुलिस और ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • उन्होंने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
  • हसीन जहां का कहना है कि पुलिस ने उनको अवैध तरीके से हिरासत में लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

अमरोहा: क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा के दिदौली थाने की पुलिस और ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हसीन जहां का कहना है कि पुलिस ने उनको अवैध तरीके से हिरासत में लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

HC ने याचिका पर मांगी जानकारी

हाईकोर्ट ने इस अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक याची के आरोपों के संबंध में जानकारी देने को कहा है. याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की. हसीन ने अपनी याचिका में कहा कि 28 अप्रैल 2019 को वह अपनी बेटी और मेड के साथ अमरोहा आई थीं. शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घर आए और बात कर चले गए. रात 12 बजे दोबारा पुलिस घर पर आई. हसीन ने आरोप लगाया कि ये सब शमी के कहने पर हुआ था.

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‘पुलिस ने घर में घुसकर गाली-गलौज की’

हसीन का यह भी आरोप है कि आधी रात को पुलिस उनके घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगी और बेटी और मेड के साथ उन्हें जबरन थाने ले गई और मेडिकल कराया. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें रातभर थाने में बिठाए रखा. पुलिस ने दूसरे दिन 29 अप्रैल 2019 को 9 बजकर 5 मिनट पर चालान काटा और गिरफ्तार कर लिया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की कार्यवाही डीके वसु केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है. याची को अपने वकील से संपर्क नहीं करने दिया गया और न ही उसकी गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों को दी गई. याचिका में देवेंद्र कुमार एसएचओ, केपी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव बालियान पुलिस उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है.

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