चंद्रशेखर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने Delhi Police को फटकारा- कहा पाकिस्तान में नहीं है जामा मस्जिद

संक्षेप:

  • CAA के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
  • दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है.
  • आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो? बता दें कि दिल्ली के दरियागंज, सीलमपुर इलाके में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान हिंसा हुई थी. इसी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था.

मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में जब चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो अदालत ने पुलिस से उनके खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी FIR की जानकारी मांगी. कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पुलिस बताए कि आजाद ने अभी तक क्या आपत्तिजनक बयान दिए हैं? बता दें कि बुधवार को भी ये सुनवाई जारी रहेगी. धरना प्रदर्शन को लेकर अदालत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन कर सकता है. मैंने कई नेताओं को बड़े नेता बनते, मुख्यमंत्री बनते देखा है. प्रदर्शन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है?

क्यों दर्ज नहीं किया केस?

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मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है. इसपर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा कि क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं फिर इस घटना में क्यों नहीं?

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हमें जो ड्रोन फुटेज मिली है, उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि चंद्रशेखर किस तरह भीड़ को भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं. लेकिन इसपर चंद्रशेखर के वकील महमूद प्राचा ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया है, वह सिर्फ CAA और NRC को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे.

गौरतलब है कि दरियागंज और सीलमपुर से जुड़े प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों को दिल्ली की जिला अदालतों से जमानत मिल चुकी है. लेकिन चंद्रशेखर पर लोगों को भड़काने के गंभीर आरोप हैं. ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई से साफ होगा कि चंद्रशेखर को कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है या नहीं. चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद के पास धरना दिया था, इसके बाद उन्होंने मार्च निकालने की बात कही थी लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

 

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