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मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में 20 और आरोपी बरी
- न्यूज़
- Wednesday | 20th October, 2021
मुजफ्फरनगर, 20 अक्टूबर (भाषा) अदालत ने वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में 20 और आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलापति ने मंगलवार को आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में असफल रहा।
अदालत ने जिन आरोपियों को आरोपमुक्त किया है उनमें कपिल, दुष्यंत, अजय, रविंदर, विकास, राहुल, सचिन, अमित, राजीव, जयपाल, अनुज, सुधीर, कुलदीप, मोहित, बारु और पांच अन्य शामिल हैं तथा सभी जिले के लंक गांव के रहने वाले हैं।
इन आरोपियों के खिलाफ आठ सितंबर 2013 को फुगना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आरोप था कि सभी 20 आरोपी पड़ोसी अब्दुल हसन के घर में दाखिल हुए और गला काटने के बाद हसन की गोली मारकर हत्या कर दी।
यह प्राथमिकी पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
बरी किए गए आरोपियों पर घर से करीब छह लाख रुपये का सोना और गहने भी लूटने का आरोप था।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी और जिले में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था।
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