बड़ी खबर: चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है इंतजार

संक्षेप:

  • चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक लगी रोक
  • 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
  • पर्यटन स्थलों की क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों को एंट्री दी जाए: हाईकोर्ट 

नैनीताल।‌ नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार काे चारधाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश कोआगामी 18 अगस्त तक बढ़ा दी है। जिसके चलते चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक रोक रहेगी। सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। कोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। 

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई 

मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नही है। अधिवक्ता ने कहा कि लिहाजा चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार की ओर से भी सहमति जताई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। इसलिए राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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पर्यटन स्थलों की क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों को दी जाए एंट्री: हाईकोर्ट 

पर्यटक स्थलों पर भीड व कोविड नियमों के उल्लंघन पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि पर्यटन स्थलों की क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों को एंट्री दी जाए। कोविड जांच के उपरांत ही पर्यटकों को आने दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए।

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