नैनीताल: हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर सरकार को लगाई फटकार, 25 जून तक सबूतों के साथ शपथपत्र पेश करने के दिए आदेश

संक्षेप:

  • 4 महीने तक का वेतन नहीं देने पर हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार  
  • रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई
  • कोट- हरिद्वार रोड पर निगम की जो 250 करोड़ रुपये की संपति है, उसका क्या हुआ 

नैनीताल। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें रोडवेज कर्मचारियों को फरवरी 2021 से जून 2021 तक लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आशीष चौहान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुबूतों के साथ 25 जून को यह बताने के लिए कहा कि निगम की मदद के लिए सीएम रिलीफ फंड से 20 करोड़ और हिल लॉस के लिए 20 करोड़ रुपये निगम की मदद के लिए देने के जो आदेश कोर्ट ने पूर्व में दिए उसका पालन हुआ या नहीं।

सरकार को 25 जून तक सबूतों के साथ शपथपत्र पेश करने के आदेश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब निगम से पूछा कि अब तक निगम कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन क्यों नहीं दिया गया तो निगम ने कोर्ट को उसके पास बजट नहीं होने की बात कही। इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश का संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा कि अदालत ने 20 करोड़ रुपये सीएम रिलीफ फंड से देने के जो आदेश दिए थे, उसका पालन हुआ या नहीं। सरकार की ओर से बताया गया कि यह राशि निगम को दे दी गई है। कोर्ट ने जब सरकार से प्रमाण पेश करने के लिए कहा तो वह मौन रही। सरकार के मौन रहने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और सरकार को 25 जून को सबूतों के साथ शपथपत्र पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने के लिए कहा कि देहरादन में हरिद्वार रोड पर निगम की जो 250 करोड़ रुपये की संपति है, उसका क्या हुआ।

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यूनियन की ये थी शिकायत 

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निगम ने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है और न ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में भी उदासीन है, जबकि यूपी परिवहन निगम के पास करोड़ों रूपये बकाया हैं।

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